MP News: स्कूलों ने चुपके से बढ़ाई फीस तो 14 स्कूलों पर ठोंका 28 लाख का जुर्माना, पेरेंट्स को ऐसे मिलेगी राहत

रावेंद्र शुक्ला

31 May 2024 (अपडेटेड: May 31 2024 8:45 PM)

Shahdol News: शहड़ोल जिले के निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है. साथ ही स्कूल के संचालकों को बढ़ी हुई फीस की राशि अभिभावकों को तत्काल वापस करने के निर्देश दिए है.

शहडोल में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है.

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Shahdol News: मध्य प्रदेश में जबलपुर कलेक्टर की प्राइवेट स्कूलों पर की गई कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है. मोहन सरकार ने भी सभी कलेक्टरों को एक सर्कुलर निकाल दिया है. इसी क्रम में शहड़ोल जिले के निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है. साथ ही स्कूल के संचालकों को बढ़ी हुई फीस की राशि अभिभावकों को तत्काल वापस करने के निर्देश दिए है. पेरेंट्स के लिए ये राहत वाली खबर है.

कलेक्टर की पहल पर शहडोल जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों के संचालको द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम के विरूद्व अधिक राशि वसूल करने पर 14 निजी स्कूल  संचालकों को अधिक वसूली की गई राशि को वापस करने के आदेश दिए हैं. जिससे आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोत्तरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित करने व विद्यालयो में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकें. 

शहड़ोल जिला प्रशासन ने बड़ी कर्यवाही करते हुए 14 निजी स्कूल के खिलाफ 28 लाख का जुर्माना लगाते हुए स्कूल के संचालकों को अभिवावको को बढ़ी हुई राशि तत्काल वापस करने के निर्देश दिए है.

30 दिन के अंदर लौटानी होगी फीस

कलेक्टर  तरूण भटनागर द्वारा निजी स्कूलों द्वारा सत्र 2022-23 से फीस वृद्धि कर संग्रहित की गई संपूर्ण राशि उनके पालक या अभिभावकों को आनलाइन नेट बैंकिग के माध्यम से 30 दिवस के अंदर वापस करने कहा है. इस प्रकार जुर्माने के 28 लाख रूपये की राषि को 30 दिवस के अंदर उक्त नियम के नियम 3(3) अंतर्गत प्रावधानित संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी.

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