Uniified Pension Scheme: केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, जानें UPS से क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

एमपी तक

25 Aug 2024 (अपडेटेड: Aug 25 2024 9:40 AM)

Govt Approved Uniified Pension Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

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सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' को मंजूरी दे दी है.

Govt Approved Uniified Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार (Central Govt) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. आइए जानते हैं कि इस पेंशन योजना के लागू होने से क्या फायदा होगा/

क्या होगा फायदा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा. इस पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताओं में 50 प्रतिशत की सुनिश्चित पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन और रोजगार में आवश्यक सेवा वर्षों को पूरा नहीं करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन शामिल है. UPS के तहत 60 फीसदी फैमिली पेंशन दी जाएगी. यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर, उनके आश्रित को अंतिम पेंशन का 60 प्रतिशत दिया जाएगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुख्य बिंदु

  • UPS के लिए योग्यता सेवा 25 वर्ष की होगी. यदि यह 25 वर्ष से कम है, लेकिन 10 वर्ष से अधिक है, तो इसे आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा.
  • यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे.
  • मिनीमम 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
  • 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. 
  • सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 60 प्रतिशत राशि परिवार को दी जाएगी. 
  • 6 महीने की सर्विस के बदले मासिक वेतन + डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर दिया जाएगा. 
  • कर्मचारियों को NPS और UPS दोनों में एक चुनने का विकल्प होगा, जो पहले से एनपीएस चुन चुके हैं उन्हें भी ये सुविधा मिलेगी.

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