Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से 24 घंटे बाजार खुले रहने की चर्चाएं चल रही हैं. अब मध्य प्रदेश सरकार ने 16 प्रमुख शहरों में बाजारों और दुकानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है. श्रम विभाग ने पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है. सीएम मोहन यादव ने भी इसे लेकर अपनी मंजूरी दे दी है. सीएम मोहन यादव ने अपने x हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.
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सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "24 घंटे खुलेंगे बाजार, बढ़ेगा व्यापार, प्रदेश में दिन-रात खुलेंगे बाजार, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख. "
व्यापारियों को होगा फायदा
प्रदेश के व्यापारियों को 24 घंटे बाजार खोलने का निर्णय एक वरदान की तरह माना जा रहा है. व्यापारी अपने व्यवसाय को बिना किसी समय सीमा के चला सकेंगे. अभी तक सीमित समय के कारण कई व्यापारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था. इससे ग्राहक भी किसी भी समय अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेंगे. ऐसे में ग्राहक और विक्रेता सभी को फायदा मिलने की उम्मीद है.
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मध्यप्रदेश के इन शहरों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल 16 प्रमुख शहरों में 24 घंटे बाजार खोलने की मंजूरी दे दी है. इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, मुरैना, कटनी, देवास, सतना, छिंदवाड़ा, दमोह, रतलाम, बैतूल, और होशंगाबाद शामिल हैं. इन शहरों में 24 घंटे बाजार खुलने से न केवल स्थानीय व्यापारियों को बल्कि अन्य शहरों और राज्यों से आने वाले व्यापारियों को भी बहुत लाभ मिलेगा.
रोजगार के अवसर
24 घंटे दुकान खुले रहने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और इसमें तीन शिफ्टो में 8 घंटे की मेहनत की जायेगी. साथ ही, रात के समय काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाओं और सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे.
सुरक्षा के भी होंगे इंतजाम
बाजार 24 घंटे खुलने से सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठते हैं. सरकार ने इस दिशा में भी पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन दिया है. सभी संबंधित शहरों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी और सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी अधिक बढ़ाई जायेगी.
इन दुकानों को नहीं मिलेगी समय सीमा में छूट
सरकार ने राज्य रेस्टोरेंट (Restaurants), मॉल (Malls) , होटल (Hotel), बिजनेस सेंटर (Business Centres) और IT (Information Technology) से जुड़े दफ्तर 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है. लेकिन पब और शराब की दुकान का जो तय समय है, उसी हिसाब से बंद की जायेंगी. इनकी समय सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी.
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