हाईकोर्ट ने MP की तीन ऐतिहासिक इमारतों पर दिया बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड को लगा जोर का झटका

धीरज शाह

02 Aug 2024 (अपडेटेड: Aug 2 2024 2:45 PM)

MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बुरहानपुर की तीन ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया है.

follow google news

MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बुरहानपुर की तीन ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया है. दरअसल हाई कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया यानी एएसआई की ओर से वक़्फ़ बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी.

याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना में बुरहानपुर की मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताई है. जबकि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण एएसआई की पास ही है.

ऐसे में बोर्ड की अधिसूचना निराधार है. हाईकोर्ट ने एएसआई के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति नहीं है. प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत आने वाली संपत्तियों पर वक़्फ़ बोर्ड हक नहीं जा सकता है. लिहाजा वक़्फ़ बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना रद्द की जाती है और इस तरह हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है. जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है. खबर को विस्तार से जानने के लिए ये वीडियो भी देखें.

ये भी पढ़ें- MP में अमरनाथ जैसी बेहद कठिन यात्रा, ऐसा क्या है जिसके दर्शन के लिए भक्त चढ़ जाते हैं 7 पहाड़?

    follow google newsfollow whatsapp