Rewa News: सास पर हंसिया लेकर टूट पड़ी बहू ने किए 95 वार; कोर्ट ने कहा- ये जघन्य, सुनाई मौत की सजा

विजय कुमार

12 Jun 2024 (अपडेटेड: Jun 12 2024 3:19 PM)

Rewa Crime News: रीवा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आयी हैं. घरेलू विवाद में अपनी सास की धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने वाली बहू को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसे जघन्य हत्या करार दिया है.

mptak
follow google news

Rewa Murder : मध्य प्रदेश के रीवा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आयी है. जहां पर घरेलू विवाद में अपनी सास की धारदार हथियार से 95 बार वार कर हत्या करने वाली बहू को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. हत्यारी बहू ने सास के ऊपर इतने वार किए कि गिनना मुश्किल हो गया. 

बहू को मिली मौत की सजा

रीवा न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इस फैसले में सास की हत्या के हत्या की आरोपी बहू कंचन कोल को मौत की सजा सुनाई गई है. इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने बताया कि मनगवां थाना क्षेत्र के अंतरैला प्लांट गांव मे लगभग 2 वर्ष पहले 12 जुलाई 2022 को घरेलू विवाद के चलते आरोपी बहू कंचन ने 50 वर्षीय अपनी सास सरोज कोल की हंसिया से हत्या कर दी थी. 

ये भी पढ़े - Sehore: सहेली को धक्का मारा और युवती को उठा ले गए बाइक सवार, झूठी किडनैपिंग की हैरान करने वाली कहानी

क्रूर तरीके से की हत्या, करती रही लगातार वार

इस हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि बहू ने 95 बार हंसिया से सास पर हमला किया था. घटना के वक्त सास घर में अकेली थी, जिसकी सूचना मृतक सरोज के बेटे ने पुलिस को दी . सास को गंभीर हालत में संजय गांधी मेमोरियल हास्पिटल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

पुलिस ने बहू कंचन कोल के साथ ही सरोज कोल के पति वाल्मीकि कोल को भी आरोपी बनाया था, मगर वह सबूतों के अभाव में बरी हो गया है. रीवा की अदालत में इससे पहले इतना बड़ा फैसला नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में एक कैदी और जेल प्रहरी को सजा-ए-मौत का सुनाया था.

ये भी पढ़े - Crime News: इंदौर में धड़ तो देहरादून में हाथ-पैर, ट्रेन में खौफनाक हालत में मिली महिला की लाश, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी दंग

    follow google newsfollow whatsapp