Bhind News: नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने अग्रिम जमानत पाने की खातिर दुष्कर्म पीड़िता का न केवल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया बल्कि उसे अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में पेश भी करवा दिया. हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़िता को बालिग मानते हुए आरोपी को जमानत भी दे दी. लेकिन जांच में जन्म प्रमाण पत्र फर्जी साबित हुआ. इसके बाद आरोपी और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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दरअसल पूरा मामला भिंड के गोहद चौराहा इलाके के मौजी पुरा का है. वार्ड 17 में स्थित मौजीपुरा के निवासी देवेश अर्गल ने नवंबर 2022 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत पर से देवेश के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट धाराओं के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ. देवेश ने अग्रिम जमानत पाने के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट में अपील की.
अग्रिम जमानत पाने की खातिर देवेश ने दुष्कर्म पीड़ित को बालिग बताते हुए एक जन्म प्रमाण पत्र हाई कोर्ट में वकील के माध्यम से पेश करवाया. यह जन्म प्रमाण पत्र विदिशा जिले से बना हुआ बताया गया. हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर दुष्कर्म पीड़िता को बालिग मानते हुए आरोपी देवेश को अग्रिम जमानत दे दी. साथ ही हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र के जांच के भी आदेश पुलिस को दिए.
पुलिस जांच में हुआ जन्म प्रमाण पत्र के फर्जी होने का खुलासा
पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र की जांच के लिए पुलिस की एक टीम विदिशा जिले पहुंची और जन्म प्रमाण पत्र की पड़ताल करवाई तो इस बात का खुलासा हुआ की देवेश अर्गल द्वारा हाईकोर्ट में लगाया गया जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह फर्जी है. इसका कोई रिकॉर्ड विदिशा में उपलब्ध नहीं है. इसके बाद गोहद चौराहा थाना पुलिस ने इस बात की जानकारी ग्वालियर हाई कोर्ट में भी दी और फिर आरोपी देवेश अर्गल समेत उसके भाई आदर्श के खिलाफ गोहद चौराहा थाने में धारा 420 467 468 471 और 193 के तहत एफ आई आर दर्ज कर ली है.
फिलहाल आरोपी देवेश और उसका भाई आदर्श दोनों फरार हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. गोहद चौराहा थाना प्रभारी उपेंद्र छोरी ने एमपी तक को जानकारी देते हुए बताया कि जांच में जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है. इस वजह से देवेश और उसके भाई आदर्श के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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