akshay bomb in trouble: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और वर्तमान बीजेपी नेता अक्षय बम मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जिस दिन से कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में 307 की धारा जोड़ने और वारंट जारी किया है. तभी से अक्षय और उनके पिता की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं. तो वहीं अब हालात ये हैं कि अक्षय बम फरार चल रहे हैं. जिन्हें पुलिस और कांग्रेस दोनों तलाश कर रही है. तो वहीं अब कोर्ट में अक्षय बम के केस में और धारा जोड़ने का आवेदन दिया गया है.
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भाजपा से कांग्रेस में आए अक्षय कांति बम अब फरार चल रहे हैं. कुछ दिनों पहले तक सुर्खियों में रहने वाले अक्षय की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, एक ओर अक्षय कांति बम फरार है, तो वहीं दूसरी और कोर्ट में उन पर धारा 420 के तहत कार्रवाई के लिए भी आवेदन लगाया गया है. जिसमे की आने वाली 8 जुलाई को सुनवाई होना है. वहीं पुलिस को भी अक्षय बम को 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
घर से फरार चल रहे अक्षय बम
इंदौर से कांग्रेस में लोकसभा के उम्मीदवार अक्षय कांति बम नाम वापस लेने के बड़ा चर्चाओं में आये थे. लेकिन, इन दिनों अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं. 17 साल पुराने मामले में अक्षय पर धारा 307 के तहत वारंट जारी होने के बाद से अब अक्षय कांति बम फरार चल रहे हैं. अक्षय कांति बम की तलाश में इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने उनके घर पर भी सर्चिंग की लेकिन अक्षय घर पर नहीं मिले हैं.
आवेदक यूनुस पटैल ने धारा बढ़ाने का दिया आवेदन
पुलिस को अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करना है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट में भी अक्षय कांति बम पर धारा 420 लगाने की मांग भी की गयी है. जिस पर की 8 जुलाई को सुनवाई होना है. फरयादी यूनुस पटेल ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया है. अब देखना होगा कि अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होती हैं या फिर बढ़ती हैं. आपको बता दें इसके पहले कोर्ट बम की अग्रिम जमानत को खारिज कर चुकी है.
कांग्रेस ने किया इनाम का ऐलान
फरार चल रहे बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को लेकर इंदौर कांग्रेस ने बड़ा ईनाम देने का ऐलान किया है. कांग्रेस इस राशि को उस व्यक्ति काे देगी, जो अक्षय कांति बम की सूचना उनके साथ साझा करेंगे. यानी अक्षय कांति बम का पता बताने वाले को मिलेंगे पूरे 5100 रुपये. इंदौर कांग्रेस का कहना है कि अक्षय कांति बम पर धारा 307 के तहत आरोप हैं और अभी वह फरार है. जबकि कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए.
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