20 साल पुराने राशन घोटाला मामले में BJP नेता समेत 16 आरोपियों को सजा, 5 की हो चुकी मौत
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MP News: मंदसौर में 20 साल पुराने राशन घोटाला मामले में भाजपा (BJP) नेता को पत्नी समेत जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने मंदसौर के भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम सहित 16 लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें 5-5 साल की सजा और 4.51 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने दोषी पाए सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की.
इस पूरे मामले में जांच के दौरान करीब 87 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी और 35 लाख का बड़ा गबन उजागर हुआ था. सन् 2005 से मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और करीब 252 पेशियों के बाद, 20 साल बाद फैसला सुनाया गया है.
5 आरोपियों की मौत
ये मामला गबन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने 4 पुरुष आरोपियों को 5-5 साल और 7 महिला आरोपियों को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई है. हर आरोपी पर 4 लाख 61 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इस मामले के 16 में से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है.
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बाजार में बेंचा था गरीबों का राशन
जानकारी के मुताबिक साल 2002 में गरीबों को राशन सामग्री वितरण हेतु गठित समिति और मौजूदा जिला सहकारी बैंक उपाध्यक्ष और तत्कालीन कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गौतम के साथ समिति के अन्य 15 सदस्यों ने गरीबों को वितरण करने हेतु सरकार से मिलने वाला राशन गरीबों को ने बांटने के बजाय बाजार में व्यापारी को बेंच दिया था.
सजा और जुर्माना
इस पूरे मामले में जिला विधिक अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी ने बताया कि जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार का यह मामला है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित ना कर, खुले बाजार में बेंच दिया गया था. इस मामले में आज न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह गौतम आदि को 5-5 साल की सजा और महिलाओं को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है. हर आरोपी पर 4 लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
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