Flipkart को युवक को फर्जी मोबाइल का बिल देना पड़ा भारी, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश, जानें पूरा माजरा

हेमंत शर्मा

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Gwalior News: ग्वालियर शहर में ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दायर किये गए परिवाद की सुनवाई के बाद फ्लिपकार्ट कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र अंतर्गत साकेत नगर में रहने वाले दिनेश शर्मा ने करीब दो साल पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल ऑर्डर किया था. कुछ दिनों बाद दिनेश शर्मा को मोबाइल भी मिल गया लेकिन जब बार-बार उसकी सर्विस में प्रॉब्लम देखने मिली तो वह सर्विस सेंटर पहुंचे. जहा कंपनी के सर्विस सेंटर ने दिनेश शर्मा को बताया कि यह मोबाइल पुराना है इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है.

लेकिन जब दिनेश शर्मा ने मोबाइल का बिल दिखाया तो कंपनी के सर्विस सेंटर द्वारा उन्हें बताया गया कि यह बिल भी फर्जी है. 

पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज तो कोर्ट पहुंचे दिनेश

दिनेश को खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर दिनेश शर्मा पड़ाव थाने पहुंचे और कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की शिकायत की लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. जिसके बाद दिनेश शर्मा जिला कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचे जहां उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि फ्लिपकार्ट कंपनी और उसके सेलर ने दिनेश शर्मा को पुराना मोबाइल कूटरचित बिल के जरिए भेजा था. ऐसे में जिला न्यायालय ने उपभोक्ता के साथ की गई धोखाधड़ी के आधार पर फ्लिपकार्ट कंपनी के सीएमडी और मोबाइल सेलर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं. 

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फ्लिपकार्ट द्वारा भेजे जा रहे नकली सामान?

गौरतलब है कि परिवादी दिनेश शर्मा के वकील दिलीप शर्मा ने कोर्ट में यह तथ्य भी रखा है. कि, फ्लिपकार्ट कंपनी पर मोबाइल सहित कई अन्य संसाधन और सामान फर्जी और नकली उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं. ऐसे में अब फ्लिपकार्ट कंपनी और मोबाइल सेलर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा.

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