Pune Hit And Run Case: नाबालिग रईसजादे की मां ने रची थी ये साजिश, खुलासा होते ही क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

एमपी तक

ADVERTISEMENT

mptak
social share
google news

Pune Porsche Car Accident Update: पुणे हिट एंड रन मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. मध्य प्रदेश के इंजीनियरों को पोर्श कार से मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग से पूछताछ जारी है. इस बीच क्राइम ब्रांच ने नाबालिग की मां को भी हिरासत में ले लिया है. ब्लड सैंपल में हेरा-फेरी करने के मामले में आरोपी की मां को कस्टडी में लिया गया है, और उनसे पूछताछ की जाएगी.

नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को पुणे पुलिस ने पुणे में ढूंढ निकाला. कल रात वह मुंबई से पुणे आई थी. नाबालिग आरोपी की मां को क्राइम ब्रांच ने आधी रात को हिरासत में लिया. उन्हें ब्लड सैंपल की अदला-बदली के लिए गिरफ्तार किया गया है. 

मां और बेटे से होगी पूछताछ

नाबालिग आरोपी की मां को जेजे बोर्ड के ऑब्जर्वेशन होम में ले जाया गया है. जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कल पुणे पुलिस को नाबालिग आरोपी से 2 घंटे तक पूछताछ करने की अनुमति दी थी. पुणे क्राइम ब्रांच नाबालिग आरोपी से उसकी मां की मौजूदगी में पूछताछ कर रही है. दोनों से खून में हेराफेरी मामले में पूछताछ की जाएगी.

बेटे को बचाने के लिए मां ने रची थी ये साजिश

नाबालिग  आरोपी को बचाने के लिए उसके परिवार ने हर मुमकिन कोशिश की. नाबालिग की जगह ड्राइवर के ऊपर आरोप कुबूल करने का दवाब बनाया गया था, इसके अलावा आरोपी के ब्लड सैंपल की अदला-बदली की गई थी, ताकि उसकी पहचान न हो सके और वह बच जाए. ऐसे में सवाल उठ रहा था कि बदला गया ब्लड किसका था, अब जानकारी सामने आयी है कि वह ब्लड सैंपल आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल का ही था, जिसके बाद आरोपी की मां को हिरासत में लिया गया है.

ADVERTISEMENT

इंजीनियरों की मौत का जिम्मेदार

गौरतलब है कि नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुणे पुलिस ने आरोपी के पिता और दादा को भी गिरफ्तार किया था. अब मां को भी हिरासत में लिया गया है. बता दें कि नाबालिग रईसजादे ने अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से मध्य प्रदेश के दो आईटी इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. 

इनपुट: पुणे से ओमकार बावले की रिपोर्ट

ADVERTISEMENT

ये भी पढ़ें: Pune hit and run case: मीडिया को देखकर क्यों भागने लगे नाबालिग आरोपी को निबंध लिखने की सजा देने वाले जज साहब

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT