मैट्रिमोनियल एप के जरिए लड़कियों को टारगेट करता था ये शख्स, बहलाकर करता था शर्मनाक काम
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Indore Crime: डेटिंग-मेट्रीमोनीयल ऐप के जरिए लड़कियों को झांंसे में लेकर अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ बलात्कार करने वाले रेपिस्ट को जमानत जिला कोर्ट इंदौर ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी कभी वकील तो कभी हाई प्रोफाइल व्यक्ति बनकर डिप्रेशन और एंजाइटी वाली महिलाओं को टारगेट बनाता था. आरोपी ने इंदौर, दिल्ली और पुणे की कई लड़कियों का शोषण किया है.
इंदौर जिला कोर्ट ने डेटिंग मेटिमोनीयम ऐप के जरिए लड़कियों को झांसे में लेकर उनका शोषण करने वाले आरोपी ललित परमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने जिला कोर्ट इंदौर में जमानत की अर्जी लगायी थी, जिस पर पीड़िता ने अपने वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध कर आपत्ति भी सबूतों के साथ पेश की गई थी, जिसके बाद सत्र न्यायाधीश चारुलता दांगी ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए आरोपी के खिलाफ मिले सबूत को ध्यान में रखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी.
पुलिस पूछताछ में दिल्ली निवासी जिम रीजनल मैनेजर ने बताया कि सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के माध्यम से उसका परिचय अनुराधा नगर इंदौर निवासी ललित परमार से हुआ था, जिसने झांसे में लेकर मुझे इंदौर बुलाया. महालक्ष्मी नगर एक दोस्त के घर पर ले जाकर शादी का झासा दिया और मेरे साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो फोटो ले लिये. साथ में पीड़िता से 4 लाख रुपये के लगभग बैंक ट्रांजेक्शन करवा लिया.
कई लड़कियों ने लगाया दुष्कर्म का आरोप
ललित पहले से शादीशुदा है और आरोपी के खिलाफ दूसरी युवती ने भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है, जिस पर थाना लसूडिया में आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट लिखाई. एक अन्य पीड़िता के साथ आरोपी ने फर्जी वकील बनकर मिला, उसको भी दोस्त के कमरे पर ले जाकर बलात्कार किया. वकील कृष्ण कुमार कुनहरे ने बताया की आरोपी ने पुणे निवासी एक अन्य युवती का भी शोषण किया था. जिसके सबूत भी पीड़िता ने इकठ्ठा किए और पुलिस को आरोपी की करतूत बताई. आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप में अन्य पीड़िताओ के शोषण के सबूत भी होने को लेकर बताया, जिससे गहनता से जांच करने पर लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण का बड़ा खुलासा हो सकता है.
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