Mp News: मध्यप्रदेश नर्सिंग परीक्षा पर रोक बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट में बीती 24 अप्रैल को एसएलपी (स्पेशल परमिशन पिटीशन) दायर कर नर्सिंग परीक्षाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश को चैलेंज किया गया था। इसके जरिए आदेश पर स्टे की अपील की गई थी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया है.
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जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता दिलीप कुमार शर्मा की याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई है. 28 अप्रैल को ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए अपना अंतरिम आदेश दिया था,और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है.सीबीआई प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है,हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है.
CBI पेश करेगी अपनी स्टेटस रिपोर्ट
इसके साथ ही हाई कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है. मामले की 12 मई को होनी अहम सुनवाई होनी है, इस सुनवाई के दौरान CBI भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. गौरतलब है कि बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी. Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी. मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी. जिसको चेलेंज करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई. जिस पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगाई है.
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