Breaking: हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को असंवैधानिक बताया, दिया ये बड़ा आदेश
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Hit and Run Law Protest: केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है. अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है. ट्रक संचालकों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए हैं और कहा है कि हड़ताल खत्म करने क् लिए सरकार आज ही कार्रवाई करे और हड़ताल को खत्म कराएं.
जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवर्स और संचालकों की हड़ताल को असंवैधानिक बताया है. चीफ जस्टिस की बेंच ने इस हड़ताल को आज ही खत्म करने का आदेश सुनाया है. सरकार को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश सरकार को दिए हैं. सरकार ने कोर्ट में कहा- हड़ताल खत्म कराने आज ही कार्रवाई होगी.
जानें कैसे हड़ताल खत्म कराएगी सरकार?
मध्य प्रदेश सरकार चल रही ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर आम नागरिकों को राहत देने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू करने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, राजेश राजोरा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, “हम वैधता पर गौर करेंगे और यदि कानूनी रूप से अनुमति होगी तो ईएसएमए लागू करेंगे”. राजोरा ने दावा किया कि हड़ताल का प्रभाव कम हो रहा है और चीजें सामान्य हो रही हैं.
ईएसएमए आमतौर पर आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए लागू किया जाता है और सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां इसके दायरे में आती हैं. मध्य प्रदेश सरकार कानूनी विकल्प तलाश रही है कि क्या इसे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े गैर सरकारी लोगों तक भी बढ़ाया जा सकता है.
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भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है?
106. (1) जो कोई भी लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में न आने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा.
(2) जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा. इसी के विरोध में ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है.
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लोग परेशान तो लगा दी जनहित याचिका
ड्राइवरों की हड़ताल के चलते ट्रक और बसें चलना बंद हो गई हैं. इससे सब्जी, पेट्रोल जैसी चीजों के आवागमन पर रोक लग गई है और इन चीजों की किल्लत हो रही है. जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है. इससे निजात पाने के लिएनागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने ये याचिका दायर की थी. जिसके जवाब में सरकार ने कोर्ट में कहा कि हड़ताल खत्म कराने आज ही होगी कार्रवाई. एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जनहित को देखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए सख्त कदम उठाएगी.
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