कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को इंदौर कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा, जुर्माना भी ठोंका
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MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर 2018 में किये गए धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित 13 अन्य कांग्रेसी नेताओं को इंदौर कोर्ट से एक दिन की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जिलाकोर्ट नंबर 41के तृतीय व्यवहार न्यायालय धीश सुरेश यादव ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया.
इंदौर के तृतीय व्यवहार न्यायाधीश माननीय सुरेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित 14 अन्य लोगों को कोर्ट उठने तक खड़े रहने के साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. साथ ही कोर्ट ने ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दे दी है. पूर्व विधायक पटेल के वकील संतोष यादव ने बताया कि 2018 का मामला था, जहां किसानों की फसल खराब होने को लेकर 14 लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें किसानों को मुआवजे की मांग प्रदर्शन किया गया था.
शासन का ऐसा कहना है कि हमने बगैर अनुमति प्रदर्शन किया है, जिसके तहत देपालपुर विधानसभा थाने में 14 लोगों विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था. वकील का कहना है कि जिसमें 188 में शासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया तो हमें 188 से मुक्त कर दिया. वहीं 143 के तहत 14 लोगों को सजा दी गई. आरोपी पक्ष के वकील संतोष यादव का कहना है कि जब हमने प्रदर्शन बगैर अनुमति से किया, जिसमें हमें बरी कर दिया. 143 के तहत एक दिन के कोर्ट उठाने तक की सजा और 10-10 हजार रुपये, 14 आरोपियों से भरने को कहा गया है. जिसमें सभी आरोपियों ने 1 लाख 40 हजार रुपये कोर्ट में जमा कर दिए हैं.
हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं: पटेल
वहीं सजा के स्थगन के लिए 389 के तहत सस्पेंशन ले लिया है, और जिला सत्र न्यायालय स्पेशल कोर्ट में 30 दिन के अंतर्गत जमानत की अपील पर स्थगन लेंगे. क्योंकि हम निर्दोष हैं. क्योंकि हमने शासन विरुद्ध काम किया है. हमें 188 के तहत दोष मुक्त कर दिया है. 143 के अंतर्गत हमें सजा दी है.
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कोर्ट में उपस्थित हुए पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल का कहना था कि यह मामला जन आंदोलन और किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर हमारे ऊपर मामला दर्ज किया गया. प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन ही जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का माध्यम है. हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं.
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