Mohan Cabinet: CM मोहन यादव का मंत्रियों को बड़ा झटका, अब 'माननीयों' का टैक्स नहीं भरेगी सरकार

रवीशपाल सिंह

25 Jun 2024 (अपडेटेड: Jun 25 2024 4:58 PM)

CM Mohan Cabinet Decisions: एमपी की मोहन यादव सरकार ने 52 साल पुराने नियम को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला किया है, इसके तहत अब कैबिनेट के मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे. सरकार इस बड़े वित्तीय भार से मुक्त रहेगी.

मोहन यादव कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं.

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Mohan Yadav Cabinet Big Decisions: मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर आज मुहर लगाई है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला मंत्रियों के लिए किया गया है. जिसके जरिए मोहन सरकार ने 52 साल पुराने फैसले को पलटते हुए बड़ा निर्णय लिया है. अब सरकार माननीयों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी. सीएम मोहन यादव ने 52 साल पुराने नियम को पलट दिया है. मंत्रियों को यह टैक्स खुद भरना होगा.

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मोहन सरकार इस नियम को ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदलेगी. नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, "सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार की तरफ से खत्म करने का सुझाव दिया था. जिस पर सभी मंत्रियों ने सहमति जताई थी. अब तक मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती थी, लेकिन अब इसमें सुधार होगा."

1952 से संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स को अब राज्य सरकार की तरफ से जमा नहीं किया जाएगा. बल्कि मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे.

पढ़ें मोहन कैबिनेट के ये 5 बड़े फैसले 

नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी.

1- शहीदों के माता पिता को सरकार कि तरफ से मिलने वाली सम्मान राशि 50 प्रतिशत दी जाएंगी. अभी मिलिट्री और पुलिस में काम करते-करते बलिदान देने वालो की पत्नी को सरकार एक करोड़ रुपये सम्मान राशि देती है, लेकिन अब माता पिता को 50 प्रतिशत राशि मिलेगी. 

2- नियम जेल सुधार गृह में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, बंदियों को रोजगार और स्किल से जोड़ा जाएगा. इस दिशा में सरकार जल्दी विधानसभा में एक बिल लाएगी.

3- एग्रीकल्चर से पास आउट युवाओं को रोजगार मिलेगा, साइल टेस्ट सभी ब्लॉक में भवन बनाए हैं, सहभागिता से मृदा परीक्षण होंगे सभी 313 ब्लॉक में यह मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं काम करेंगी. अभी तक वृक्षारोपण के लिए प्लांटेशन को लेकर जमीन का दायरा नियम था उसे खत्म किया गया है, अब 10 हेक्टेयर से कम में CSR से प्लांटेशन किया जा सकता है. नियम को शिथिल किया गया है.

4- मध्य प्रदेश सरकार एमपी राज्य से बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति देंगी, एमपी के बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है.

5- रेल की परियोजनाओं के निर्माण कार्य की समन्वय एजेंसी परिवहन विभाग की जगह लोक निर्माण विभाग को बनाया गया लोक निर्माण विभाग नोडल एजेंसी बनाई गई.

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