MP Primary Teachers: मध्य प्रदेश में 341 प्राइमरी शिक्षकों की जाएगी नौकरी, इस आदेश से मचा हड़कंप!

रवीशपाल सिंह

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मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं.
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न्यूज़ हाइलाइट्स

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स्कूल शिक्षा विभाग के एक आदेश से 341 प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आया

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शिक्षण आयुक्त संचालनालय ने प्रदेश के कई जिलों को भेजा आदेश, मचा हड़कंप

MP Primary Teachers News: मध्यप्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ 341 शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट आ गया है. इनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी हो गया है. यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा.

स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं. इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाना है. शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है, और गलती से रिकॉर्ड में डीएड लिखा है. ऐसे शिक्षक की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी. इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है.

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जबलपुर हाईकोर्ट ने भी दिया था आदेश

इसके साथ ही हाईकोर्ट जबलपुर ने ऐसे ही मामलों में दायर याचिका में 3 मई 2024 को जारी आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार को ही मान्य किया जाएगा. इसके बाद 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी.

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इन जिलों के DEO को भेजा गया आदेश 

शिक्षा आयुक्त की तरफ से जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त किया जाएगा. इस आदेश को आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, शामिल हैं.  इसके साथ ही नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी उनके जिलों में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वालों की नियुक्त निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं.

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