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MP News: अंतरजातीय विवाह मामले में आदिवासी समाज ने तय किए नियम, देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना

जैद अहमद शेख

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आदिवासी समाज ने लिया फैसला
आदिवासी समाज ने लिया फैसला
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MP News: बड़वानी जिले में आदिवासी बैठक में लिए गए निर्णय चारों तरफ चर्चा में बने हुए हैं. इस बैठक में आदिवासी समाज ने तय किया गया है कि इंटर कास्ट मैरेज किए जाने पर 5 लाख रु का जुर्माना लिया जाएगा. इस बैठक में करीब 45 पंचायतों के 110 गांवो की बैठक का आयेाजन किया गया. इस बैठक में पटेल, पुजारा, वारती, पंच-सरपंच,जनपद सदस्य, चौकीदार, गांव डाहला शामिल हुए. आदिवासी समाज के प्रमुखों ने निर्णयों को पार्टी के थाना प्रभारी को भी लिखित रूप में सूचित किया है. 

अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध

आदिवासी समाज द्वारा आयेाजित इस बैठक का एक निर्णय चारों ओर चर्चा बटोर रहा है. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतरजातीय विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इस दौरान अंतरजातीय से विवाह होता है. तो पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं अगर अलावा भील, भिलाला, बारेला, मानकर समाज के मध्य विवाह होता है. तो 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले लड़के को भी समाज द्वारा सुलझाकर 25 हजार रुपये से दंडित किया जाएगा. इन सभी नियमों के पालन के लिए एक निगरानी समिति बनाई गई है. जो तमाम नियमों के पालन का ध्यान रखेगी. 

देजा प्रथा पर बैठक में लगाई गई लगाम

जानकारी के मुताबिक बैठक का प्रमुख उद्देश्य समाज की देजा प्रथा (शादी का ख़र्चा) को सीमित करना था. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आदिवासी समाज में यह परंपरा है कि विवाह मे वर पक्ष से वधु पक्ष को देजा (शादी का ख़र्चा) दिया जाता है. लेकिन, खर्च निर्धारित नहीं होने के चलते कई तरह की समस्या आ रही थी और लोगो द्वारा देजा मनमर्जी से लिया जा रहा था. जिसके चलते कई तरह की समस्या आ रही थी. इस बैठक में देजा को 70,500 रुपए तक सीमित कर दिया गया है और अतिरिक्त खर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया गया. 

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